नयी दिल्ली: मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा ने उच्चतम न्यायालय में बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 2006 के एक फर्जी मुठभेड़ मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट के अनुसार, शर्मा ने 21 मार्च को वकील देविना सहगल के माध्यम से विशेष अनुमति याचिका दायर की है।
उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने 19 मार्च को गैंगस्टर छोटा राजन के कथित करीबी सहयोगी रामनारायण गुप्ता के साथ फर्जी मुठभेड़ के मामले में शर्मा को दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अदालत ने 2006 के मामले में 13 अन्य आरोपियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था।
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