रांची। खूंटी के तोरपा में वर्ष 2013 की एक घटना में पूर्व विधायक पौलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को दो लोगों की हत्या के आरोप में कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
अदालत ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण कुमार सिंह और रामगोविंद की हत्या मामले में यह फैसला सुनाया है।
फैसले के दौरान पूर्व विधायक पौलूस सुरीन सशरीर उपस्थित थे, जबकि जेठा कच्छप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोड्डा जेल से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था।
अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की कोर्ट सजा के बिंदुओं पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
इसके अलावा अदालत ने मामले की ट्रायल फेस कर रहे तीन महिला और कृष्णा महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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