नयी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इंडियन ओवरसीज बैंक से 2.14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए बैंक की पूर्व प्रबंधक पर 15.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस जुर्माने को अब तक के सबसे बड़े जुर्मानों में से एक बताया जा रहा है। साथ ही अदालत ने प्रबंधक को सात साल कैद की भी सजा सुनाई।
अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार प्रीति विजय सहिजवानी ने अहमदाबाद में इंडियन ओवरसीज बैंक की वस्त्रपुर शाखा की वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में जमाकर्ता या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के किसी भी मंजूरी पत्र के बिना दो खातों की विदेशी मुद्रा प्रवासी (एफसीएनआर) जमा राशि को दो फर्जी खातों में जमा करवा दिया था।
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