रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित करने की मांग की है।
मधु कोड़ा ने अपनी याचिका दायर कर कहा है कि वह पूर्व सांसद व पूर्व विधायक हैं। नवंबर 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उन्हें चुनाव लड़ना है।
अगर उनकी सजा को नहीं रोका गया तो वह चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट ने ऐसी याचिका खारिज की है।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 13 अगस्त 2024 को रखी है। बता दें कि 2017 में हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार के मामले मंध 3 साल की सजा सुनाई थी और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगया था।
लेकिन साल 2018 में मधु कोड़ा को इस मामले में बेल दे दी गई थी और जुर्माने पर रोक लगा दी गई थी।
इसके बाद वर्ष 2020 में मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दे कर सजा माफ करने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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