नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती तथा हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी।
विशेष न्यायमूर्ति विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस दावे के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी कि उसे उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए।
नौकरी के बदले जमीन मामले में राबड़ी देवी, बेटी हेमा यादव और मीसा यादव शुक्रवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए पटना से दिल्ली पहुंचे थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने इस कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करते हुए हाल ही में 4751 पेज की चार्जशीट फाइल की थी।
ईडी ने चार्जशीट में रावड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी के साथ-साथ दो कंपनियों को भी आरोपी बनाया था।
आज की पेशी से पहले इस केस में ईडी ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से 29 जनवरी को लगभग 10 घंटे की पूछताछ कर चुकी है।
पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से वहीं ईडी ने 30 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ की थी।
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