रांची। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पर एफआईआर हुआ है। शिल्पी नेहा तिर्की ने 12 मई को लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र (जिला-रांची) के मांडर के सरवा पंचायत (थाना नरकोपी) स्थित भोबरो गांव में एक जनसभा की थी।
उन्होंने इस सभा को संबोधित भी किया। जिसको लेकर उन पर कार्रवाई की गई है। शिल्पी नेहा तिर्की पर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।
बता दें कि झारखंड में होने वाले चौथे लोकसभा चुनाव का प्रचार 11 मई शाम पांच बजे ही थम गया था।
इसके बाद चौथे चरण की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। इस दौरान प्रचार-प्रसार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
इसका विवरण आदर्श आचार संहिता मैनुअल के अध्याय 8 में दिया गया है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 126 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
इसमें दो वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
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