PAN card holders:
रांची। PAN कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। आयकर विभाग और भारत सरकार ने PAN कार्ड से जुड़े नए नियम लागू किये हैं। अगर इनका पालन नहीं किया गया, तो न सिर्फ आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactivate) होगा, बल्कि ₹10,000 तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना जरूरीः
पैन कार्ड आज हर छोटे-बड़े वित्तीय लेन-देन में जरूरी दस्तावेज बन चुका है फिर चाहे बैंक खाता खोलना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी-बेचनी हो, निवेश करना हो या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो। ऐसे में सरकार ने टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
किन मामलों में हो सकता है नुकसान?
अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो यह अवैध है। ऐसे में एक पैन को तुरंत सरेंडर करें, वरना कार्रवाई हो सकती है। अगर पैन पर दी गई जानकारी गलत है, जैसे नाम, जन्मतिथि या पता, तो भी जुर्माने का प्रावधान है। अगर आपने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आपका बैंकिंग और निवेश से जुड़ा सारा काम रुक सकता है।
क्या कहता है कानून?
आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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