Thug Life:
हैदराबाद, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की रिलीज़ को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि फिल्म को प्रमाणित किए जाने के बाद उसकी रिलीज को रोका नहीं जा सकता।
Thug Life:क्या है मामला?
कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को सेंसर बोर्ड (CBFC) से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कर्नाटक में कुछ समूहों द्वारा विरोध के चलते इसकी स्क्रीनिंग में बाधा आ रही है। इसी को लेकर कमल हासन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
Thug Life:सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा:
“एक बार जब फिल्म CBFC द्वारा प्रमाणित हो जाती है, तब कोई भी भीड़ थिएटर मालिकों को धमकाकर या दबाव डालकर स्क्रीनिंग नहीं रोक सकती।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानून का शासन यह मांग करता है कि फिल्म रिलीज हो – चाहे लोग उसे देखने आएं या नहीं।
Thug Life:हाईकोर्ट पर टिप्पणी
बेंच ने यह भी कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट को यह अधिकार नहीं था कि वह कमल हासन से कन्नड़ भाषा पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार है।
Thug Life:सरकार को 24 घंटे की मोहलत
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कहा कि वह बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने चेताया कि भीड़तंत्र को कानून व्यवस्था के ऊपर नहीं आने दिया जा सकता।
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