Jolly LLB 3:
मुंबई, एजेंसियां। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म Jolly LLB 3 की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि न्यायपालिका का मजाक उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने टिप्पणी की—“हमारा मजाक अक्सर उड़ाया जाता है, लेकिन इससे हमें कोई दिक्कत नहीं।” इस फैसले से फिल्म को बड़ी राहत मिली है।
याचिका में क्या था दावा?
याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि फिल्म न्यायपालिका और वकीलों का अपमान करती है। वकील दीपेश सिरोया ने तर्क दिया कि फिल्म के एक दृश्य में न्यायाधीशों को “मामू” कहकर संबोधित किया गया है और ‘भाई वकील है’ गाना वकीलों का मजाक उड़ाता है।
हाई कोर्ट की सुनवाई
चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अनखड़ की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि व्यंग्य या मजाक से न्यायपालिका की गरिमा कम नहीं होती। साथ ही फिल्म निर्माताओं ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसी तरह की याचिका खारिज हो चुकी है।
फिल्म और उसकी रिलीज़
सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी Jolly LLB 3 में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इसका ट्रेलर पिछले हफ्ते रिलीज़ हुआ था और अब तक यूट्यूब पर 2 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है।
इस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिल्म निर्माताओं को राहत मिली है और दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।
इसे भी पढ़ें
Jolly LLB 3: ‘जॉली एलएलबी 3’ का ट्रेलर 10 सितंबर को रिलीज, कानपुर और मेरठ में होगा लॉन्च इवेंट








