JPSC 2025 age limit relaxation
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 के 22 अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में राहत दी है। अदालत ने अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन भरने की अनुमति दी है, लेकिन उनका रिजल्ट कोर्ट की अनुमति के बिना जारी नहीं होगा। अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई
अदालत ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद पाया कि मामला प्रथम दृष्टया विचार योग्य है। इसके बाद अंतरिम आदेश देते हुए परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी गई। झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) को निर्देश दिया गया कि संबंधित अभ्यर्थियों के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क
अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछली परीक्षाओं (2016, 2017 और 2021) में उम्र सीमा में छूट दी गई थी। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 2025 की परीक्षा में छूट न देना समान अवसर के सिद्धांत के विपरीत है।
आयोग और सरकार का पक्ष
JPSC ने अदालत के समक्ष अपना रुख रखा, जबकि राज्य सरकार और आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। 22 अभ्यर्थियों की याचिका पर अंतिम निर्णय अगली सुनवाई में होगा।
अंतिम तिथि
आयोग की विज्ञप्ति संख्या 01/2026 के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये 22 अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।








