JSSC examinations: 2018 की नीति से जुड़ी JSSC परीक्षाओं पर हाईकोर्ट ने राज्य को दी राहत

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने 2018 की नियोजन नीति से संबंधित तीन प्रतियोगिता परीक्षाओं पर अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अभ्यर्थियों की अपील याचिकाओं पर सुनवाई कर निर्णय दिया।

JSSC examinations:मुख्य बातें:

कारा विभाग में वाहन चालक भर्ती मामले में राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर दी गई। इससे पहले एकल पीठ ने श्यामल राठौर व अन्य की रिट याचिका स्वीकार कर परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। अब खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया।

JSSC examinations: अन्य परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को झटका:

उत्पाद सिपाही और विशेष शाखा कांस्टेबल परीक्षा से जुड़े मामलों में अभ्यर्थियों की अपील खारिज कर दी गई। इससे पहले एकल पीठ ने इन परीक्षाओं की याचिकाओं को खारिज किया था।

JSSC examinations: JSSC की कार्रवाई:

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने सरकार के आदेश के बाद इन परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द कर दिए थे। सरकार ने कहा कि जिन परीक्षाओं में नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है, उन्हें अपूर्ण मानते हुए अधियाचना वापस ली जाएगी।

JSSC examinations: आरक्षण की जानकारी:

यह परीक्षाएं शत-प्रतिशत झारखंड निवासियों के लिए आरक्षित थीं।हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को वाहन चालक भर्ती में राहत मिली है, जबकि उत्पाद सिपाही और विशेष शाखा कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को निराशा हुई है।

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