नयी दिल्ली, एजेंसियां : उच्चतम न्यायालय ने अपने उस फैसले पर पुनर्विचार संबंधी केंद्र की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बिना किसी अपवाद के किसी आरोपी की गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में बताना होगा।
न्यायालय ने यह भी कहा कि उसके निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, जिसपर पुनर्विचार की आवश्यकता हो।
न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने ‘चैंबर’ में समीक्षा याचिका पर विचार किया और आदेश पारित किया।
पीठ ने 20 मार्च को सुनाए गए अपने आदेश में कहा, ‘‘हमने पुनर्विचार याचिकाओं और संबंधित कागजातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।
हमें विवादित आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली है, जो अस्पष्ट हो और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो। तदनुसार, पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।
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