IAS Vinay Chaubey:
हजारीबाग। हजारीबाग में सेवायत भूमि घोटाले के आरोप में निलंबित IAS विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग ACB कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ACB और बचाव पक्ष की ओर से लंबी बहस की गई।
IAS Vinay Chaubey: कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें प्रस्तुत की गईं। इसके बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखने का निर्णय लिया, जिससे अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विनय चौबे की बेल पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।
IAS Vinay Chaubey: वकीलों और पक्षों की बहस
विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बहस की। वहीं, ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने दलीलें पेश कीं। इस मामले में अगस्त 2025 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें कांड संख्या 9/2025 दर्ज है।
IAS Vinay Chaubey: पिछला घोटाला और बेल का इतिहास
इससे पहले, विनय चौबे झारखंड शराब घोटाला मामले में भी आरोपी बने थे। हालांकि, चार्जशीट समय पर दाखिल न होने के कारण उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी।
IAS Vinay Chaubey: आगे की प्रक्रिया
अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जो तय करेगा कि क्या विनय चौबे को सेवायत भूमि घोटाले मामले में जमानत दी जाएगी या नहीं।
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