Supreme Court:
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने JSW स्टील्स को बड़ी राहत देते हुए भूषण स्टील्स मामले में उनके निविदा को खारिज करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 2 मई के फैसले को वापस लेते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह निर्णय पहले के फैसलों के अनुरूप नहीं है। अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के वाणिज्यिक विवेक में हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, खासकर जब एनसीएलटी और एनसीएलएटी ने इसे बरकरार रखा हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बीपीएसएल गंभीर वित्तीय संकट में थी, लेकिन JSW स्टील के अधिग्रहण के बाद यह एक स्वस्थ कंपनी बन गई है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत पुनर्जीवित कंपनी के 25,000 कर्मचारियों के हित में न्याय करना चाहता है और इसलिए पुराने फैसले को पुनः जांचेगा।
कब का है ये मामला ?
यह मामला दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था, जब जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा ने JSW की योजना को खारिज कर दिया था। JSW ने भूषण पावर एंड स्टील के 19,700 करोड़ रुपए की पुनरुद्धार योजना के तहत अधिग्रहण किया था।इस फैसले से JSW स्टील को बड़ी राहत मिली है और अब कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर विस्तृत सुनवाई करेगा। 7 अगस्त को अगली सुनवाई निर्धारित है।
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