8 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा मामला
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोवा विधानसभा अध्यक्ष के 8 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
दरअसल, 1 नवंबर को गोवा विधानसभा में कांग्रेस ने भाजपा में शामिल हुए अपने 8 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की अपील की थी, जिसे स्पीकर रमेश तावड़कर ने खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहाः
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता गिरीश चोडानकर से कहा कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच के पास अपील करें।
इन विधायकों के खिलाफ दायर हुई थी याचिकाः
गोवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख चोडनकर ने विधायकों दिगंबर कामत, एलेक्सो सेक्वेरा, संकल्प अमोनकर, माइकल लोबो, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, रुडोल्फ फर्नांडीस और राजेश फलदेसाई के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी।
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