रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। उन्हें MP-MLA कोर्ट में सशरीर पेश नहीं होना होगा। आज उन्हें MP-MLA कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया था। MP-MLA कोर्ट ने उन्हें ED के समन की अवहेलना मामले में हाजिर होने का आदेश दिया था। जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट की शरण ली थी। जहां उन्होंने क्रिमिनल मिसलिनियस पिटीशन दाखिल की।
16 दिसंबर को फिर होगी सुनवाईः
आज इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राहत दी और MP-MLA की विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। सीएम हेमंत की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने पक्ष रखा। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह किया था खारिजः
एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें ED के समन की अवहेलना मामले में अदालत में पेश होने को कहा है। उन्होंने इस मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे 26 नवंबर को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही उन्हें चार दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था।
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