GST Reform:
नई दिल्ली, एजेंसियां। SBI रिसर्च ने गुरुवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि GST काउंसिल की 56वीं बैठक में मौजूदा चार स्तरीय कर दर ढांचे की जगह 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कुछ लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% की विशेष दर तय की गई है। तंबाकू उत्पादों को छोड़कर नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
GST Reform: 453 वस्तुओं में बदलाव:
रिपोर्ट में कहा गया है कि 453 वस्तुओं के GST रेट में बदलाव किए गए हैं। इनमें से 413 वस्तुओं की दरें कम की गई हैं, जबकि केवल 40 वस्तुओं की दरें बढ़ाई गई हैं। लगभग 295 आवश्यक वस्तुओं की दर 12% से घटकर 5% या 0% कर दी गई है। इस बदलाव से खाद्य वस्तुओं पर ग्राहकों को 60% तक लाभ मिलने का अनुमान है। इससे वित्त वर्ष 2025-26 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 0.25–0.30% तक घट सकती है।
GST Reform: सेवाओं पर प्रभाव:
सेवाओं पर GST दरों को युक्तिसंगत बनाने से अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर भी लाभ पहुंचेगा। SBI रिसर्च का अनुमान है कि इससे 0.40–0.45% अतिरिक्त कमी आएगी। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति में 0.65–0.75% तक कमी की संभावना है।
GST Reform: प्रभावी जीएसटी दर में बदलाव:
GST दरों को युक्तिसंगत बनाने के बाद प्रभावी भारांश औसत जीएसटी दर सितंबर 2019 में 14.4% से घटकर 11.6% हो गई थी। वर्तमान बदलाव के बाद यह दर 9.5% तक कम हो सकती है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव न केवल ग्राहकों को राहत देगा, बल्कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को स्थिर करने में भी मदद करेगा।
इसे भी पढ़ें
GST Reform: नये GST में केंद्र सरकार का रबर स्टांप नहीं बनेगा झारखंड