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नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें 30 दिन की अतिरिक्त अर्जित छुट्टी (Earned Leave) मिलेगी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस फैसले की जानकारी दी, जिसमें कहा गया कि अब सरकारी कर्मचारी 30 दिन की अर्जित छुट्टी के अलावा 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave), 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) और 2 दिन का निरूद्ध अवकाश (Restricted Holiday) भी ले सकेंगे।
किन नियमों के अंतर्गत मिलेगी छुट्टी?
यह सभी छुट्टियां केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अंतर्गत मिलेंगी और कर्मचारियों को इन्हें व्यक्तिगत कारणों से लिया जा सकेगा, जिसमें वृद्ध माता-पिता की देखभाल भी शामिल है। इससे कर्मचारियों को अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने में सहूलत मिलेगी। इस फैसले का एक और बड़ा फायदा यह है कि सरकारी कर्मचारियों को सीजीएचएस (Central Government Health Scheme) के तहत सस्ती दवाइयां और इलाज की सुविधा मिलती है, साथ ही महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव और पुरुषों को 15 दिन की पैटरनिटी लीव दी जाती है। इसके अलावा, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को ग्रेज्युटी और पीएफ जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।
कब से होगा 8वां वेतन आयोग लागू ?
सरकार ने यह भी घोषणा की कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके अंतर्गत लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये तक हो सकती है। यह नया निर्णय कर्मचारियों के जीवन को और आरामदायक और संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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