कस्टम विभाग को जब्त की गईं पेंटिंग रिलीज करने का आदेश
मुंबई, एजेंसियां। बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यूड पेडिंग केस में कहा कि ऐसी हर पेंटिंग को अश्लील नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा कि सेक्स और अश्लीलता में फर्क होता है।
इसके बाद कोर्ट ने कस्टम विभाग को जब्त की गई न्यूड पेडिंग को रिलीज करने का आदेश दिया।
पिछले साल का है मामलाः
मामला अप्रैल 2023 का है। दरअसल मुंबई के बिजनेसमैन मुस्तफा कराचीवाला के मालिकाना हक वाली फर्म बी के पोलीमेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लंदन से 7 पेंटिंग मुंबई लाई थी।
कस्टम विभाग ने पेंटिंग को जब्त कर लिया और कहा कि ये न्यूडिटी को बढ़ावा दे रही हैं।
कस्टम विभाग के इस फैसले के खिलाफ मुस्तफा कराचीवाला की कंपनी ने हाईकोर्ट का रुख किया।
जस्टिस एम एस सोनक और जितेंद्र जैन की बेंच ने कस्टम विभाग अधिकारियों को फटकार लगाई और 14 दिन के अंदर पेंटिंग को वापस देने का ऑर्डर दिया।
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