Diwali crackdown:
बोकारो। दीपावली से पहले बोकारो जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिला उपायुक्त अजय नाथ झा ने बिना लाइसेंस के संचालित पटाखा दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चास और बेरमो (तेनुघाट) के अनुमंडल पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि जिले में सभी पटाखा दुकानों की सघन जांच की जाए और केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों को ही पटाखे बेचने की अनुमति दी जाए।
प्रशासन ने साफ कहा
प्रशासन ने साफ कहा है कि रिहायशी इलाकों या गैरकानूनी रूप से चल रही दुकानों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्षों में कई दुर्घटनाओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। वर्ष 2024 में गरगा पुल और बी.एस. सिटी क्षेत्र में पटाखा दुकानों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ था। वहीं मार्च 2025 में गढ़वा के रंका प्रखंड में बिना लाइसेंस की पटाखा दुकान में आग से तीन बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी।
इस बार दीपावली के अवसर पर अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के इच्छुक लोगों से AE-5 प्रपत्र में आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क, दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की प्रति और शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अनुमंडल अधिकारी आवेदनों की स्थल जांच कर तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट जिला कार्यालय को सौंपेंगे।
जिला प्रशासन ने कहा
जिला प्रशासन ने कहा है कि केवल सुरक्षित, खुले और गैर-आवासीय क्षेत्रों में ही दुकानों को अनुमति दी जाएगी। साथ ही फायर सेफ्टी दल और उपकरणों की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त झा ने स्पष्ट किया कि जन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और विधि व्यवस्था में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, ताकि दीपावली सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाई जा सके।
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