नई दिल्ली, एजेंसियां। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने से रोक दिया था।
इसके खिलाफ BJP ने सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई थी, जिसे सोमवार को खारिज कर दी गई।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये समझ आता है कि विज्ञापन अपमानजनक था। हम याचिका खारिज करते हैं।
दरअसल, 20 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने एक आदेश में कहा था कि विज्ञापन अपमानजनक है और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।
इसके बाद 22 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि वह सिंगल जज बेंच से पारित हुए अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है।
इसके बाद BJP ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाई थी। इस याचिका में 20 मई के अंतरिम आदेश के साथ-साथ हाईकोर्ट से पारित आदेश पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसे भी पढ़ें