रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, ढुल्लू महतो, कुशवाहा शशि भूषण, समरी लाल, नवीन जायसवाल के अलावा बिरंची नारायण सिंह, सांसद प्रदीप कुमार वर्मा, रविंद्र कुमार राय, यदुनाथ पांडेय, शिवशंकर उरांव, अमित कुमार, कृष्ण कुमार गुप्ता, ललित ओझा, रमेश कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह, उमेश कुमार, नीलम चौधरी, अमित कुमार मंडल, अशोक कुमार बड़ाईक, आरती कुजूर आदित्य प्रसाद, सिद्धू माझी, शत्रुघ्न सिंह को राहत मिली है।
अदालत ने उक्त सभी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई तक विस्तार दिया है।
इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि पिछले वर्ष भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद तीन पूर्व सीएम, आधा दर्जन सांसद समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया है।
इसका कांड संख्या 107/2023 है। आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगायी गयी हैं।
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