Supreme Court: बिहारः ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब

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पटना, एजेंसियां। बिहार में 65 लाख वोटरों का नाम सूची से हटाये जाने पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। कोर्ट ने इस मामले में शनिवार तक चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश उज्जल भुयान और न्यायाधीश एनके सिंह की पीठ ने एसोसियेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्मस (ADR) की ओर दायर आईए पर यह निर्देश दिया है।

चुनाव आयोग ने हटाये गये लोगों का नाम नहीं बतायाः

सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता प्रशांत भूषण ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मुद्दे पर मेनशन किया। उन्होंने कहा कि ADR की ओर आईए दायर कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने एक अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित किया है। इसमें 65 लाख लोगों का नाम हटा दिया है। लेकिन, चुनाव आयोग ने उन लोगों का नाम नहीं बताया है। आयोग ने सिर्फ यह कहा है कि संबंधित लोगों की मृत्यु हो गयी है और दूसरे राज्यों में माइग्रेट कर गये हैं। इन लोगों के सिलसिले में बीएलओ ने क्या अनुशंसा की है, इसकी भी जानकारी नहीं दी गयी है, जबकि यह महत्वपूर्ण सूचना है।

कोर्ट ने इन बिंदुओं पर मांगा जवाबः

प्रशांस भूषण द्वारा मेंशन करने के बाद न्यायालय ने चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर शनिवार तक जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आयोग को यह भी बताने को कहा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया है नहीं।

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