Bhairav Singh:
रांची। हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को रांची सिविल कोर्ट ने बेल नहीं दिया। बुधवार को रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की कोर्ट में भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
भैरव सिंह की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने सुनवाई के दौरान अपनी दलील में कहा कि उनके मुवक्किल (भैरव सिंह) को बेवजह आरोपी बनाया गया है।
वहीं सूचक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने यह दलील दी कि भैरव सिंह के विरुद्ध रांची के कई थानों में मुकदमा दर्ज है। जिस मामले में भैरव सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उसमें उसकी भूमिका है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इसे भी पढ़ें