हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि–शाही ईदगाह परिसर का सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि हिंदू पक्ष में मांग स्पष्ट नहीं है।
मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अस्पष्ट आवेदन पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से कहा कि सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते हैं। इसका मकसद स्पष्ट होना चाहिए।
अगली सुनवाई 23 जनवरी को
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इस केस से जुड़े हुए हिंदू संगठन, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य से जवाब मांगा है। इस केस पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे केस के अलावा ईदगाह से जुड़े अन्य सभी केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की अनुमति दी थी
इससे पहले 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए परिसर का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था।
यह है विवाद
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ जमीन पर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। लाइव लॉ के मुताबिक, वकील तहसीम अहमदी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट को उस याचिका पर आदेश जारी नहीं करना चाहिए, जो कि1991 वर्शिप एक्ट के तहत विचाराधीन है।
वहीं, वादी वकील श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट के सर्वे पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ आपत्ति की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कुछ कानूनी पहलू हैं। इसके बाद कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी।
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