HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंची है राज्य सरकार
पटना, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार सरकार के 65% आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। इस पर सितंबर में सुनवाई होगी।
राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC-ST, OBC और EBC को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 20 जून को रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
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