GST scam:
रांची। जमशेदपुर में 800 करोड़ के GST घोटाले के आरोपी विक्की भालोटिया और अमित गुप्ता की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों आरोपियों ने निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बता दें कि यह मामला शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी एंट्री कर 800 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जीवाड़े से जुड़ा है। ईडी ने मामले में अब तक चार से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सरकार को भारी राजस्व का नुकसानः
इनमें शिवकुमार देवड़ा, विक्की भालोटिया, कोलकाता के अमित गुप्ता और मोहित देवड़ा शामिल हैं। ईडी और जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता सहित अन्य ने करीब 14,325 करोड़ रुपए के फर्जी चालान बनाए थे। इन चालानों के आधार पर 800 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ।
90 से अधिक शेल कंपनियां बनाईः
अभी तक की जांच में इस बात का पता चला कि 90 से अधिक शेल कंपनियों के जरिए यह पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। इसके बाद ईडी ने इस मामले में कार्रवाई की है।
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