नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
अब 17 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है।
सीबीआई ने केजरीवाल के अधीनस्थ अदालत का रुख किए बगैर जमानत के वास्ते सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई है।
हाईकोर्ट सीबीआई मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई करेगा।
केजरीवाल आतंकवादी नहीं
अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं।
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को जांच एजेंसी ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया है।
बचा दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।
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