Apply for Kharif crop insurance:
रांची। किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ सीजन की फसलों के लिए 31 जुलाई तक बीमा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया जारी है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट हमलों और अन्य फसल नुकसान से राहत देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। यह योजना उन सभी किसानों के लिए उपलब्ध है, जो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगा रहे हैं।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
वह किसान जो अपनी जमीन पर या किराए (बंटाई) पर खेती कर रहे हैं।
जिन किसानों ने अल्पकालिक फसल ऋण लिया है, उनका बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा।
बीमा केवल सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों पर लागू होगा।
किसान के फसल क्षेत्र और बोई गई फसल का विवरण प्रमाणित होना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेजः
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक पासबुक (मुआवजा राशि सीधे खाते में ट्रांसफर के लिए)
भूमि रिकॉर्ड या पट्टा समझौता (खेती के अधिकार के प्रमाण के लिए)
पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड)
पता प्रमाण (आधार, बिजली बिल या राशन कार्ड)
फसल घोषणा पत्र (बोई गई फसल का विवरण)
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाः
आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं।
‘Farmer Corner’ में ‘Guest Farmer’ चुनें और रजिस्ट्रेशन करें।
‘Apply for Crop Insurance Yourself’ पर क्लिक कर लॉगिन करें।
फॉर्म में सभी जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
बीमा प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन करें।
कब नहीं मिलेगा बीमा?
यदि फसल गैर-अधिसूचित क्षेत्र में हो।
यदि नुकसान फसल चक्र के बाहर हुआ हो, जैसे बोने से पहले या कटाई के बाद।
यदि उसी नुकसान के लिए पहले मुआवजा लिया जा चुका हो।
योजना के फायदेः
PMFBY के तहत किसानों को कम प्रीमियम पर फसल सुरक्षा मिलती है। खरीफ फसलों के लिए केवल 2% प्रीमियम किसान को देना होता है, बाकी राशि सरकार वहन करती है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से राहत देती है और किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करती है।
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