voter list update:
पटना, एजेंसियां। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 का दूसरा चरण 1 अगस्त से शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने, गलत नाम सुधारने या हटाने के लिए अब मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क करना होगा। BLO 10 बजे से शाम 5 बजे तक नाम जोड़ने या सुधारने की सुविधा दे रहे हैं।
डॉक्यूमेंट्स की जरूरत
जो लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, उन्हें फार्म संख्या 6 के साथ आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र भी जरूरी है। यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो मैट्रिक प्रमाण पत्र या माता-पिता का कोई भी वैध प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा।
गलत नाम हटाना हो तो
किसी का नाम गलत तरीके से छप गया है और हटवाना चाहते हैं, तो पूरा प्रमाण और उसका कारण BLO को देना होगा। बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नाम हटाया नहीं जा सकता।
अगस्त से सितंबर तक दस्तावेज जमा करें
एसआईआर की प्रक्रिया 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान मतदाता अपना फोटो भी BLO को अपडेट करा सकते हैं ताकि नए वोटर कार्ड जारी किए जा सकें।
BLO और बूथ एजेंट सक्रिय
राज्य भर में 77,895 मतदान केंद्रों पर BLO तैनात हैं। इसके साथ ही लगभग 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
चुनाव आयोग का निर्देश
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि SIR की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए और किसी भी योग्य मतदाता का नाम छूटना या गलत तरीके से हटना स्वीकार्य नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया की जानकारी दी गई है।
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