Jharkhand High Court:
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव में देरी पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ‘रूल ऑफ लॉ’ की अनदेखी कर रही है और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी खलखो ने अवमानना याचिका दायर की थी, क्योंकि कोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन सात महीने बाद भी चुनाव नहीं कराए गए।
कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत से कार्रवाई की मांग की है। अब मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की गई है।
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