रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने एक वंचित अभ्यर्थी को चार सप्ताह में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है।
जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए एसटी उम्मीदवार की फीस जमा नहीं होने के कारण झारखंड लोक सेवा आयोग ने उसे इंटरव्यू से वंचित कर दिया था।
कोर्ट ने जेपीएससी की दलील को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कहा गया कि प्रार्थी ने जब अपना परीक्षा फॉर्म भरा था, उस दौरान जेपीएससी के वेबसाइट का स्टेटस फेल हो गया था, जिससे उसके फीस का पैसा जेपीएससी के अकाउंट में नहीं आया था।
इस कारण उन्हें पहले इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया था और उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। लेकिन कोर्ट ने जेपीएससी की इस दलील को नहीं माना और प्रार्थी मनोज कुमार कच्छप की याचिका को स्वीकृत किया।
इसके साथ ही जेपीएससी को आदेश दिया कि प्रार्थी को चार सप्ताह में नियुक्त करें।
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