Toll Rates:
Toll Rates: सुरंग और फ्लाईओवर वाले हिस्सों पर लागू होगा नया नियम
नई दिल्ली, एजेंसियां। अगर आप भी अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर यात्रा करते हैं और टोल टैक्स (Toll Tax) से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐसे टोल सेक्शन पर टोल दरों में 50% तक की कटौती कर दी है, जहां सुरंग, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड या अन्य संरचनाएं बनी हुई हैं। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया है और नई गणना पद्धति अधिसूचित की है।
नियम में बदलावः
अभी तक नियम यह था कि सुरंग या फ्लाईओवर के हर किलोमीटर के लिए चालक को सामान्य टोल से दस गुना भुगतान करना पड़ता था। यह राशि उस उच्च लागत वाले बुनियादी ढांचे के लिए वसूली जाती थी।
नए नियम के अनुसार टोल टैक्स की गणना “राष्ट्रीय राजमार्ग के उस हिस्से के लिए इस आधार पर की जाएगी जो सुरंग, पुल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड सेक्शन से बना है, या तो उस संरचना की लंबाई को छोड़कर पूरे सेक्शन में उसकी लंबाई का 10 गुना जोड़ा जाएगा, या पूरे सेक्शन की कुल लंबाई का 5 गुना, जो भी कम हो।”
अब कम लंबाई के आधार पर होगी गणनाः
इसका मतलब है कि अब टोल की गणना पहले की तुलना में कम लंबाई के आधार पर की जाएगी, जिससे यात्रा की लागत कम होगी।
निर्माण लागत के कारण दरें ऊंची रखी गई थीः
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह संशोधन इसलिए जरूरी था क्योंकि निर्माण लागत की भरपाई के लिए मौजूदा टोल दरें ऊंची रखी गई थीं। अब इसमें 50% की कमी की गई है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।
इन्हें होगा ज्यादा फायदाः
रोजाना हाईवे पर सफर करने वाले यात्री
कमर्शियल ट्रक और लॉजिस्टिक्स कंपनियां
ऐसे शहरों के लोग जहां ज़्यादा एलिवेटेड रोड और फ़्लाईओवर हैं
इसे भी पढ़ें
Toll Tax: NHAI पर दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स की खबर गलत, नितिन गडकरी ने किया खंडन