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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची यूनिवर्सिटी में कार्यरत गेस्ट लेक्चरर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक रिंकी कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक विश्वविद्यालय किसी भी अतिथि शिक्षक को नहीं हटा सकता। झारखंड अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने जानकारी दी कि यह आदेश न्यायालय की पूर्ववर्ती व्यवस्था को दोहराते हुए आया है।
RU guest lecturers:कुलपति के आदेश पर हुई मनमानीः
अदालत ने यह भी माना कि रांची विश्वविद्यालय ने पहले एक शपथ पत्र के माध्यम से यह वादा किया था कि अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के एक भ्रामक संकल्प का हवाला देते हुए कुलपति अजीत कुमार सिन्हा के मौखिक निर्देश पर सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को अतिथि शिक्षकों को कार्य से रोकने का आदेश दे दिया।
इस अवहेलना पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा और कार्तिक उरांव कॉलेज, गुमला के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है कि उन्होंने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया।
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