Delhi pollution:
नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली सरकार 1 जुलाई से 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। यह कदम वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
Delhi pollution: नए नियम के तहत
इस नए नियम के तहत, 200 टीमों द्वारा दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर निगरानी की जाएगी। इन टीमों में एमसीडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) सिस्टम का उपयोग कर वाहनों की पहचान की जाएगी। इसके माध्यम से पुरानी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जानकारी और प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड-ऑफ-लाइफ (ELV) पाया जाता है, तो उसे पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
Delhi pollution: नियम उल्लंघन पर जुर्माना:
जो वाहन मालिक इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दिल्ली में करीब 62 लाख पुरानी गाड़ियां हैं, जिनमें से 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चारपहिया वाहन शामिल हैं। इन गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों को भी नियमों का पालन न करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है।
Delhi pollution: सर्वे के आंकड़े:
एक हालिया सर्वे में 44% लोगों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। उन्हें लगता है कि यह नियम उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि उनके पास अच्छी स्थिति में पुरानी गाड़ियां हैं, जो अच्छा माइलेज देती हैं। हालांकि, 49% लोगों ने दिल्ली सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। साथ ही, यह नीति दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और इसे दिल्ली-एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी लागू करने की योजना है।
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