Pre-Matric Scholarship:
रांची। झारखंड सरकार एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को खुद स्कॉलरशिप का भुगतान कर सकती है। सरकार छात्र हित में यह कदम उठाने को तैयार है। यदि केंद्र सरकार से समय पर या पूरी राशि नहीं मिली,
Pre-Matric Scholarship: नई नियमावली तैयारः
तो राज्य सरकार खुद अपने संसाधनों से इन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। इसके लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा तैयार इस प्रस्ताव को मंत्री चमरा लिंडा और वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। संशोधित योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त मदरसों, संस्कृत विद्यालयों और गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।
Pre-Matric Scholarship: प्रस्ताव में चार मुख्य बिंदुः
पहला यदि केंद्रांश की राशि समय पर नहीं मिलती है, तो छात्रवृत्ति राज्य सरकार देगी।
यदि केंद्र की निर्धारित छात्रवृत्ति दर राज्य की तुलना में अधिक है, तो केंद्र की दरें अपनाई जाएंगी।
यदि राज्य की दर अधिक है, तो उसे यथावत रखा जाएगा।
यदि राज्य सरकार चाहे तो केंद्र की दरों से ऊपर ‘टॉप-अप’ राशि भी दे सकती है।
Pre-Matric Scholarship: छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैः
कक्षा 1–5: ₹1500 (छात्रावासी/दिवाकालीन दोनों के लिए)
कक्षा 6–8: ₹2500
कक्षा 9–10: ₹4500
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