MLA Shweta Singh:
रांची। बोकारो विधायक श्वेता सिंह और भाजपा नेता बिरंची नारायण को नोटिस जारी कर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में अपना-अपना पक्ष रखने करने का निर्देश दिया गया है।
बोकारो के अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांढा ने दोनों को नोटिस जारी किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान वह रिटर्निंग ऑफिसर थीं। नोटिस के आलोक में दोनों को तीन जून को हाजिर होकर अपना-अपना पक्ष पेश करना है।
MLA Shweta Singh: क्या है मामलाः
भाजपा विधायक ने सीईओ से शिकायत कर श्वेता सिंह द्वारा नामांकन के समय शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था। इसमें यह कहा गया था कि श्वेता सिंह के पास दो पैन और चार वोटर आईडी कार्ड है।
शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि श्वेता सिंह को बोकारो स्टील सिटी में एचएससीएल पुल का एक क्वाटर 2013 में आवंटित किया गया है। इसका किराया बकाया है। लेकिन, श्वेता सिंह ने शपथ पत्र में उनपर सरकार का किसी तरह का बकाया नहीं होने का उल्लेख किया है। बिरंची नारायण द्वारा की गयी शिकायत के आलोक में चुनाव आयोग ने बोकारो के तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर को श्वेता सिंह के शपथ पत्र में दी गयी जानकारी की जांच करने का आदेश दिया है।
इसकी के मद्देनजर दोनों को नोटिस जारी कर अपना-अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है।
इसे भी पढ़ें
विधायक श्वेता सिंह के दो पैन कार्ड मामले में चुनाव आयोग ने आयकर विभाग से मांगी जानकारी