रांची। राजधानी रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 250 दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये लोग खुले में मांस मछली बेच रहे थे।
जिन दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, उन पर आरोप है कि ये संचालक न सिर्फ खुले में मांस-चिकन बेच रहे थे, बल्कि दुकान में शीशा तक नहीं लगाया था।
इन दुकानदारों ने अपनी दुकान में साफ-सफाई भी नहीं रखी थी। दुकानदारों ने मांस-चिकेन काटने के लिए हाथों में ग्लव्स तक नहीं लगाया था। कुछ दुकानदारों के तो लाइसेंस भी नही थे। फिर भी वे मांस दुकान चला रहे थे।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी
रांची एसएसपी चन्दन कुमार सिन्हा ने बताया कि बिना लाइसेंस और बिना स्वच्छता के मांस मछली बेच रहे 250 के करीब दुकानदार पर एफआईआर की गई है।
दुकानदारों पर बीएनसी की धारा 292, 293, 223 और 63 फूट सेफ्टी एक्ट 2006 और पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
रांची एसएसपी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा, मानक को पूरा नहीं करने वाले दुकानदारों पर सीधी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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