रांची। रामगढ़ जिला के DC और DDC की कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ डीसी और डीडीसी से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना वाद शुरू किया जाए।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने के कारण उक्त दोनों अधिकारियों से अवमानना वाद शुरू करने को लेकर सवाल किया है।
दरअसल प्रार्थी रंजीत साव एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले महीने रामगढ़ जिला में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट की रोक के बाद भी जिला प्रशासन ने 1 जुलाई को नियुक्ति कर दी। जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में हल्के में नहीं ले सकते।
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