ED Raid:
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी तस्माक (तमिलनाडु राज्य विपणन निगम) के खिलाफ ईडी की जांच और छापेमारी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की और ईडी की कार्रवाई को असंगत और असंवैधानिक पाया, ऐसा इसलिए क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी एक राज्य निगम को निशाना बनाकर सभी सीमाओं को पार कर रहा है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है।
शराब की दुकानों के लाइसेंस विवाद पर कोर्ट ने छापेमारी के संबंध में तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी किया है।
ED Raid: द्रमुक नेता बोले-ईडी एक ब्लैकमेलिंग एजेंसीः
द्रमुक नेता आरएस भारती ने चेन्नई में कहा की सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीएएसएमएसी के खिलाफ ईडी की जांच पर रोक लगाना तमिलनाडु सरकार को बदनाम करने के बीजेपी प्रयासों को झटका है। द्रमुक ने कोर्ट द्वारा टीएएसएमएसी के खिलाफ एजेंसी की जांच पर रोक लगाए जाने के संबंध में कहा कि ईडी एक ‘‘ब्लैकमेलिंग संगठन’’ है, जिसका इस्तेमाल गैर-बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ किया जा रहा है।
इसे भी पढ़ें
ED: ईडी ने राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर मारा छापा, चिट फंड घोटाले की जांच