Sambhal Masjid:
संभल, एजेंसियां। संभल स्थित शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब सर्वे का मामला जिला अदालत में आगे बढ़ेगा। इस मामले में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नामंजूर कर दिया।
मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मुकदमे की पोषणीयता (maintainability) पर सवाल उठाते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 13 मई 2025 को इस याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी और इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जो अब सुना दिया गया है।
Sambhal Masjid: क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला शाही जामा मस्जिद और पास ही स्थित श्री हरिहर मंदिर को लेकर है। 24 नवंबर 2024 को मंदिर पक्ष की ओर से महंत ऋषिराज द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसकी पैरवी अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने की। इसके बाद सिविल कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दी थी, जिसे मस्जिद पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि जिला अदालत में सर्वे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और मंदिर-पक्ष की याचिका पर कार्यवाही जारी रहेगी।
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