पूर्व DGP एमवी राव ने दी थी गवाही
रांची। रांची सिविल कोर्ट ने तिलक मन साहू को 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
तिलक मन साहू प्रतिबंधित माओवादी संगठन एमसीसी का एरिया कमांडर था। उसके खिलाफ पालकोट थाना में कांड संख्या 5/2002 दर्ज किया गया था।
जिसके बाद इस केस का ट्रायल POTA (प्रीवेन्शन ऑफ टैररिस्ट एक्ट) के तहत चला। इस केस में पुलिस की ओर से 17 गवाह पेश किए गए, जिसमें पूर्व डीजीपी एमवी राव की गवाही भी शामिल थी।
रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट ने तिलक को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएन शर्मा ने बहस की।
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