भोपाल, एजेंसियां। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने क्रिसमस के मौके पर बच्चों को सैंटा क्लॉज या अन्य किसी वेशभूषा में तैयार करने को लेकर अहम आदेश जारी किया है। अब स्कूलों को इसके लिए माता-पिता की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
यह आदेश 12 दिसंबर 2024 को आयोग द्वारा जारी किया गया है। बाल संरक्षण आयोग के इस फैसले के पीछे बीते वर्षों में दर्ज की गई अभिभावकों की शिकायतें हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि स्कूल प्रशासन बच्चों को क्रिसमस पर सैंटा की ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर करता है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शिक्षा विभाग और सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।
स्कूल प्रबंधन पर होगी जिम्मेदारी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि माता-पिता की लिखित अनुमति के बिना बच्चों को सैंटा क्लॉज या किसी अन्य वेशभूषा में तैयार करना प्रतिबंधित होगा। यदि ऐसा होता है, तो शिकायत मिलने पर स्कूल प्राचार्य को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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