
1 फरवरी को जेल से बाहर आएंगे
कोलकाता, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत दे दी है। वह 1 फरवरी से जेल से बाहर आयेंगे। कोर्ट ने कहा है कि पहले पार्थ को जमानत पर रिहा किया जाए या फिर आरोप तय करने और कमजोर गवाहों की जांच की जाए
ट्रायल कोर्ट को दिया ये निर्देशः
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह विंटर वेकेशन शुरू होने से पहले या 31 दिसंबर तक आरोप तय करने के मुद्दे पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्थ चटर्जी जेल से आने के बाद कोई सार्वजनिक पद नहीं संभालेंगे, लेकिन विधायक के रूप में काम कर सकते हैं।
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