नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति तारा वितास्ता गंजू की सिंगल-जज बेंच ने एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को गो फर्स्ट के लीज पर लिए गए सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने DGCA को अगले 5 वर्किंग डे में गो फर्स्ट की ओर से लीज पर लिए गए विमानों का डीरजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए कहा है।
हाईकोर्ट ने एयरलाइन और उसके डायरेक्टर्स के मैनेजमेंट के लिए दिवाला कानून के तहत अपॉइंटेड रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) को विमानों या कलपुर्जों, दस्तावेजों, रिकॉर्ड और किसी भी अन्य सामग्री को ले जाने या कहीं रखने से भी रोक दिया है।
एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों में पेमब्रोक एविएशन, एक्सिपिटर इनवेस्टमेंट्स एयरक्राफ्ट्स 2 लिमिटेड, EOS एविएशन और SMBC एविएशन शामिल हैं।
कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन विमानों को रिलीज करने की मांग की थी, जो गो फर्स्ट को लीज पर दिए गए थे।
NCLAT ने 22 मई को NCLT के उस ऑर्डर को भी सही ठहराया था, जिसके तहत दिवालिया घोषित करने के लिए गो फर्स्ट की याचिका स्वीकार की गई थी।
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