नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय कौशल विकास निगम ‘‘घोटाला’’ मामले में तेलुगु देशम पार्टी (पार्टी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने संबंधी आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सात मई को सुनवाई करेगा।
याचिका मंगलवार को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिसने राज्य सरकार के वकील की इस बात का संज्ञान लिया कि उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है।
पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिका रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पिछले वर्ष 20 नवंबर के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें नायडू को नियमित जमानत दी गई थी।
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