नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक बढ़ा दी जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी।
इस बीच, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह को पांच अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जिसमें मथुरा अदालत के समक्ष लंबित विवाद से संबंधित सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के 26 मई, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाला मामला भी शामिल है।
पीठ ने आदेश में कहा, “सभी अंतरिम आदेश जारी रहेंगे। पांच अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में मामलों को फिर से सूचीबद्ध करें।
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