नयी दिल्ली, एजेंसियां : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को केवल बुढ़ापे और खराब स्वास्थ्य के आधार पर आजीविका और सम्मान के साथ जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
इसके साथ ही अदालत ने एक संपत्ति में रह रहे किरायेदार को बेदखल करने का आदेश बरकरार रखा।
मकान मालिक ने अपना व्यवसाय चलाने के लिए किरायेदार को बेदखल करने का अनुरोध किया था।
उच्च न्यायालय ने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए किरायेदार की इस दलील को खारिज कर दिया कि मकान मालिक की वृद्धावस्था और स्वास्थ्य को देखते हुए, यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि वह उस परिसर से कोई व्यवसाय करेगा, जिसे खाली करने की मांग की गई थी।
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