नयी दिल्ली, एजेंसियां : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के तहत उन राजनीतिक दलों पर नगर निकाय चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है, जिन्हें राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने मान्यता दी है।
अदालत ने यह भी कहा कि नगर निकाय चुनावों के लिए एसईसी द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्हों का आवंटन उचित है और यह मनमाना नहीं है।
अदालत ने उस याचिका को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी, जिसमें एसईसी को, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में वे चुनाव चिह्न डालने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है जो राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित हैं।
याचिका में एसईसी को आरक्षित चुनाव चिह्नों के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का चुनाव कराने का निर्देश देने की भी अपील की गई है।
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