Rahul Gandhi’s statement:
नई दिल्ली, एजेंसियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान से जुड़े मानहानि मामले की शुक्रवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में वीडी सावरकर के भतीजे सत्याकी सावरकर ने पहला बयान दिया। उन्होंने अदालत में बताया कि राहुल गांधी ने लंदन में मार्च 2023 में दिए अपने भाषण में कहा था कि वीडी सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा और इसे लेकर उन्हें खुशी हुई।
वकील मिलिंद पवार ने अदालत से मांगा समय
सत्याकी सावरकर के बयान के बाद राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने अदालत से समय मांगा ताकि वे सावरकर की याचिका का जवाब तैयार कर सकें। याचिका में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, लेकिन गोडसे के परिवार के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ। वकील ने अदालत को बताया कि यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी की हत्या को सही ठहराने जैसा प्रतीत होता है।
अगली सुनवाई इसी दिन होगी
कोर्ट ने वकील को दस्तावेजों और तथ्यों का अध्ययन करने का समय दिया और 7 नवंबर तक विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई इसी दिन होगी। इस मामले में अब कोर्ट के निर्णय और दोनों पक्षों के तर्क पर ध्यान रहेगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि राहुल गांधी के बयान को मानहानि के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं।
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